नारायणपुर 13 मई 2026/अनावेदक सुकमन पोटाई पिता स्वर्गीय कोलियाराम निवासी बगला पारा ब्लॉक कॉलोनी नारायणपुर के द्वारा परिवादी देवांगन ट्रेडर्स के संचालक लोकेंद्र देवांगन नारायणपुर से जान – पहचान होने के कारण 73730 रुपए एवं 238100₹का समान क्रय किया था उक्त समान का भुगतान हेतु ₹300000 का चेक परिवादी को प्रदान किया गया था अनावेदक के खाता में पर्याप्त रकम नहीं होने से चेक अनादरित हो गया है । परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुमारी प्रतिभा मरकाम के द्वारा अनावेदक को लिखत पराक्राम्य अधिनियम 1881 की धारा 138 के आरोप में *03 माह* *का साधारण कारावास की सजा* ₹ *300000 प्रतिकर राशि* अधिरोपित किया गया उक्त दंंडादेश का अपील न्यायलय में अपील किया गया अपील न्यायलय *श्रीमान जितेंद्र कुमार ठाकुर अपर सत्र न्यायाधीश* के द्वारा उक्त दंडादेश को यथावत रखते हुए निर्णय पारित किया गया आरोपी अपिलार्थी सुकमन पोटाई को अभी रक्षा में लिया जाकर दंडादेश के पालन हेतु जेल भेजा गया



